औरंगाबाद: किशोर न्याय परिषद ने तीन केस में सुनाई सज़ा,सभी को सरकारी विद्यालय में सामुदायिक सेवा करने का आदेश

Magadh Express: किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने तीन वादों में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है .अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एनटीपीसी खैरा थाना 38/22 में किशोर को एक माह सामुदायिक सेवा सरकारी विद्यालय में करने का आदेश दिया गया है, मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 98/19 में दो माह सामुदायिक सेवा सरकारी विधालय में देने का आदेश किशोर को दिया गया है , तथा जम्होर थाना 116/22 में दोषी किशोर को दो माह सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है