औरंगाबाद :जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नीलाम-पत्र वाद की समीक्षा बैठक

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मगध एक्सप्रेस :-औरंगाबाद समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में नीलाम-पत्र वाद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा S.F.C से संबंधित पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 से संबंधित किसी भी नीलाम पत्र वाद में वसूली (पी०डी०आर० एक्ट) से संबंधित कार्रवाई करने पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाई गई है। यदि किसी Specific case में रोक है तो विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर ले।यदि प्रमादी मिलर पी०डी०आर० एक्ट 1914 के धारा-9 के तहत आपत्ति दायर करता है तो जिला प्रबंधक, S.F.C ससमय जवाब दाखील करेगें।

नीलाम पत्र वाद से संबंधित पर चर्चा करते हुए बताया गया कि लिए कटऑफ डेट 01.04.2025 निर्धारित किया गया है।
सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी लंबित वादों की संख्या, कुल वादों की संख्या, वसूलनीय राशि, धारा-7, धारा-53 एवं बॉडी वारंट से संबंधित सही सही ऑकड़े दिनांक- 28.03. 2025 तक जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।जिला पदाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी पी०डी०आर० पोर्टल पर अपने से संबंधित वादों को अपलोड कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।इसके अतिरिक्त जिस नीलाम पत्र वाद में ऋणि के द्वारा राशि जमा कर दिया गया है उन वादों में बैंक से कोर्ट फीस एवं तलवाना राशि जमा कराकर उस वाद को समाप्त करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।


जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा धारा -53 से संबंधित चर्चा करते हुए बताया गया कि जिस नीलाम पत्र वाद में धारा-7 निर्गत हो चुका हो, उसमें धारा-53 के तहत प्री बॉडी वारंट न निर्गत करके सीधे बॉडी वारंट निर्गत करना सुनिश्चित करेंगें।सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल से संबंधित 613 वादों को अंचल अधिकारी, नवीनगर को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। जिसका बंटवारा अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, नवीनगर को अंचल अधिकारी, नवीनगर करेंगें।खनन विभाग से संबंधित वादों में संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि Stage wise report submit करके ही अपने अपने वादों को हस्तानांतरित करेंगें ।

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