पितृ पक्ष में होगा नगर निकाय चुनाव का नामांकन ,औरंगाबाद नगर परिषद सहित चार नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद ,उपमुख्य पार्षद और कूल 85 पार्षद पदों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन
नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है । औरंगाबाद जिले में एक नगर परिषद सहित चार नगर पंचायत में मुख्य पार्षद ,उपमुख्य पार्षद और वार्डों के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होना है ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है । नामांकन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है । इस बार नगर निकाय चुनाव 2022 का नामांकन पितृ पक्ष में होगा ।
जानिए कहाँ होगा नामांकन
औरंगाबाद नगर परिषद सहित चार नगर पंचायतों में नामांकन प्रारम्भ है । नगर परिषद औरंगाबाद के लिए मुख्य पार्षद , उपमुख्य पार्षद और पार्षद पद के लिए अनुमंडल कार्यालय औरंगाबाद में निर्वाची पदाधिकारी विजयंत कुमार के समक्ष नामांकन किया जाएगा । नवगठित नगर पंचायत देव और बारुण में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन होगा जिसके निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर नगर कुमारी अनुपम सिंह और अपर अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर प्रियव्रत रंजन होंगे । नगर पंचायत नबीनगर और रफीगंज में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन होगा ।जहाँ निर्वाची पदाधिकारी के रूप में सच्चिदानंद सुमन भूमि सुधार उपसमाहर्ता औरंगाबाद और संजय कुमार भूमि सुधार उपसमाहर्ता दाउदनगर होंगे ।
नगर परिषद और नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद ,उपमुख्य पार्षद और कूल 85 पार्षद पदों के लिए होगा नामांकन
नगर परिषद औरंगाबाद में मुख्य पार्षद ,उपमुख्य पार्षद और कुल 33 पार्षद पदों के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे । नवगठित नगर पंचायत देव में मुख्य पार्षद ,उपमुख्य पार्षद और कुल 11 पार्षद पदों के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे । नवगठित नगर पंचायत बारुण में मुख्य पार्षद उपमुख्य पर्षद सहित 11 पार्षद पदों के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे । रफीगंज नगर पंचायत में मुख्य पार्षद ,उपमुख्य पार्षद और 16 वार्ड पार्षद पद के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे । नगर पंचायत नबीनगर में मुख्य पार्षद , उपमुख्य पार्षद और 14 वार्ड पार्षद पदों के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे ।
जानिए कौन कर सकेंगे नामांकन
नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए नामांकन की प्रक्रिया आरम्भ है । अहर्ता की बात करें तो मुख्य पार्षद के लिए सम्बंधित नगर परिषद या नगर पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है । उपमुख्य पार्षद के लिए भी संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है । मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थियों के प्रस्तावक और समर्थक का नाम संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में होना जरूरी है वहीं पार्षद पद के लिए प्रस्तावक और समर्थक के लिए संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है । न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होनी जरूरी है ।
जानिए क्या है नामांकन का शुल्क
नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर नामांकन शुल्क की बात करें तो नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद के लिए 2000 रुपये शुल्क होगा वहीं आरक्षित , पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए 1000 रुपये शुल्क होगा । पार्षद पद की बात करें तो अनारक्षित कोटि के लिए 1000 रुपये शुल्क होगा तो वहीं आरक्षित ,पिछड़ा वर्ग ,और महिला के लिए 500 रुपये शुल्क होगा ।
वहीं नगर पंचायत में मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद अनारक्षित के लिए 800 रुपये शुल्क होगा । पार्षद के लिए 400 रुपये नामांकन शुल्क होगा । आरक्षित / पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद के लिए 400 रुपये शुल्क होगा तो पार्षद पद के लिए 200 रुपये शुल्क होगा ।