औरंगाबाद:गैर मंजरुआ जमीन मे बने घरों पर चला अतिक्रमणवाद का बुल्डोजर

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संजीव कुमार

Magadh Express:-शनिवार को हाई कोर्ट पटना के आदेश पर अतिक्रमणवाद चलाकर गैर मंजुअरुआ जमीन मे बने घरों को तोड़कर अतिक्रमन्मुक्त किया गया।मामला मदनपुर अंचल अंतर्गत मदनपुर पानी टंकी टोले मिशिर बिगहा का है।अंचलाधिकारी अंजू सिंह ने बताया कि,ताराडीह निवासी उदय कुमार ने गैर मंजरुआ जमीन मे बने घरों को हटाने के लिए आवेदन दिया था।जसके आलोक मे पटना हाई कोर्ट के द्वारा अतिक्रमन्मुक्त करने के लिए आदेश दिया गया था।इसकी सूचना अतिक्रमण करने वालों की सूचना दी गयी थी।

औरंगाबाद जिलाधिकारी ने 6 महीने के अंदर घरों को हटाने के लिए कहा गया था।जिसके बावजूद लोग घरों को खाली नहीं कर पाए।जिनके घरों को हटाया गया है उसमे मदनपुर पानी टंकी टोले मिशिर बिगहा निवासी भोला दास,रवि कुमार,बीरेंद्र भुइयाँ और बिनोद भुइयाँ शामिल है।अतिक्रमणवाद के बाद पीड़ित परिवारों मे आक्रोश व्याप्त है।जिनके घरों को बुल्डोजर के जरिये तोड़ा गया है उनका कहना है कि,वेलोग कई दशकों से यहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैँ।उनके पूर्वज भी यहीं पर अपना जीवन व्यतीत किये लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई है।हाई कोर्ट का आदेश जाँच करने के लिए आया था।लेकिन,जबरन उनके घरों को तोड़ा गया है।लोगों के सामने अब रहने के लिए घर नहीं है।अब वेलोग कहाँ जाएंगे।इसके खिलाफ वेलोग आगे जाएंगे।

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