औरंगाबाद:देव के बीडीओ और सीओ के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे सहायक समाहर्त्ता (परीक्ष्यमान)शुभम कुमार ,जिलाधिकारी ने जारी किया पत्र
Magadh Express:-संयुक्त निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक- 13982, दिनांक- 23.10.2018 के द्वारा प्रखण्ड सह अंचल स्तरीय व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया है।उक्त के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-9744/गो०, दिनांक-19.12.2022 द्वारा औरंगाबाद जिला में पदस्थापित श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्त्ता (परीक्ष्यमान ) औरंगाबाद को अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारूण एवं अंचल अधिकारी, बारूण का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया था।
पुनः श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्त्ता ( परीक्ष्यमान ) औरंगाबाद के प्रशिक्षण को जारी रखते हुए उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारुण एवं अंचल अधिकारी, बारूण के प्रभार से मुक्त कर अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देव एवं अंचल अधिकारी, देव का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा जाता है। श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्त्ता (परीक्ष्यमान ) औरंगाबाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देव एवं अंचल अधिकारी, देव के सम्पूर्ण प्रभार में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारूण का प्रभार अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारूण को तथा अंचल अधिकारी, बारूण का प्रभार श्री उदय प्रताप सिंह, राजस्व अधिकारी, मदनपुर को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।
अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देव को आदेश दिया जाता है कि वे देव प्रखण्ड का सम्पूर्ण प्रभार श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्त्ता (परीक्ष्यमान ) औरंगाबाद को सौंपकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, अगले आदेश तक प्रखण्ड मुख्यालय में उपस्थित रहकर उनके प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
इसी प्रकार, अंचल अधिकारी, देव को आदेश दिया जाता है कि वे देव अंचल का सम्पूर्ण प्रभार श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्त्ता (परीक्ष्यमान) औरंगाबाद को सौंपकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, अगले आदेश तक अंचल कार्यालय में उपस्थित रहकर उनके प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
साथ ही, बिहार कोषागार संहिता के नियम – 84 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्त्ता (परीक्ष्यमान ) औरंगाबाद को देव प्रखण्ड / अंचल कार्यालय के सभी शीर्षों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।