औरंगाबाद : दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मार डालने वाले पति को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा

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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने पत्नी को दहेज के लिए जलाकर मार डालने वाले पति को घटना 9 साल बाद दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है । उक्त मामले में मृतिका रीता देवी के भाई चंदन कुमार ने अपनी बहन के पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी । व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने टंडवा थाना कांड संख्या 09/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दहेज हत्यारोपी पति श्रवण कुमार को दस साल कारावास की सज़ा सुनाई है ।

शादी के एक वर्ष बाद श्रवण ने दहेज के लिए अपनी पत्नी रीता को जलाकर मार डाला था

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक मृतका के भाई चंदन कुमार पासवान कासीमपुर कुटुंबा ने 20/02/13 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोपी श्रवण कुमार गंजहर टोला, रघुवीर बिगहा ,टंण्डवा पर आरोप लगाया था, कि मेरी बहन रीता देवी जिसकी एक वर्ष पूर्व शादी श्रवण कुमार से हुई थी उसे श्रवण ने जलाकर मार दिया । प्राथमिकी भादंसं धारा 302/34 में दर्ज की गई थी । ट्रायल के क्रम में साक्ष्य के अनुसार दहेज हत्या में भादंसं धारा 304 बी में 14/10/22 तारीख को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया था, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अकमल हसन ने प्रथम अपराध देखते हुए कम से कम सज़ा की मांग की थी,लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि हमने दहेज हत्यारोपी को अधिकतम सज़ा की मांग की, आज सज़ा के बिन्दु पर दस साल कारावास की सज़ा सुनाई गई है अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं । उक्त मामले में 08/03/17 को हाईकोर्ट ने अभियुक्त के जमानत याचिका को खारिज कर दिया था ।

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