औरंगाबाद : हत्या के आरोप में दो अभियुक्त न्यायालय में दोषी करार ,21 नवम्बर को सुनाई जाएगी सजा

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औरंगाबाद में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है । 21 नवम्बर को दोनो अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी । मामला औरंगाबाद के हसपुरा थाना से जुड़ा हुआ है । दोनो अभियुक्त जेल में पूर्व से ही बंदी है ।

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने हसपुरा थाना कांड संख्या 95/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन बंदी अभियुक्त सुभाष सिंह और नागेश्वर सिंह निवासी डिहुरी हसपुरा को भादंसं की धारा 302/34 में दोषी करार दिया है ।

इस मामले में जानकारी देते हुए अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21/10/22 की तिथि निर्धारित किया गया है । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राजनंदन सिंह डिहुरी हसपुरा, गम्भीर रूप से ज़ख्मी अवस्था में पुलिस को दिए फर्दबयान में कहा था कि 24/07/19 को जब वे खेती कर रहे थे तो उनके खेत में अभियुक्तगण गाली गलौज करते हुए आए और सिर तथा गर्दन पर खंती व कुदाल से हमला कर दिये, जिससे ज़ख्मी होकर मुर्क्षित हो गये, पड़ोसीयो ने हल्ला कर हमारे परिवार को बुलाया जो सरकारी अस्पताल हसपुरा ले गये थे ।

जख्मी राजनंदन सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले में कार्यवाई करते हुए पुलिस ने दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । 18 नवम्बर को दोनो अभियुक्तों को न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिया गया । बताते चलें कि घटना में जख्मी सूचक राजनंदन सिंह की इलाज के क्रम में पटना में मृत्यु हो गई थी । उक्त घटना को जमीनी विवाद में अंजाम दिया गया था ।

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